ओबीसी-एमबीसी में क्रिमिलियर एवं नॉन क्रिमिलियर को लेकर कार्मिक विभाग ने जारी किए नवीनतम आदेश....अब आय नही सेवाओ के आधार पर होंगा वर्गीकरण.... देखे विस्तृत जानकारी




जयपुर

राजस्थान के ओबीसी एवं एमबीसी में क्रिमिलियर एवं नॉन क्रीमी6 के प्रमाण पत्रों को लेकर कार्मिक विभाग ने नवीनतम आदेश जारी कर जिला कलेक्टर को स्पस्टीकरण देते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र भेजा है जिसमें 8 लाख की आय के साथ सेवाओ का भी निर्धारण किया गया है।

नवीनतम दिशा निर्देशों की कॉपी को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
                    
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नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्रुप A में आने वाली सेवाओ के कर्मचारी जिनकी आय 8 लाख से अधिक होने वाले ही क्रिमिलियर श्रेणी में आएंगे इसके अलावा जो सेवाएं ग्रुप A में शामिल नही है वो कर्मचारी 8 लाख की आय होने पर भी क्रिमिलियर में नही माने जाएँगे। जैसे शिक्षा विभाग में सेकण्ड ग्रेड....स्कूल व्यख्याता भी इससे बाहर रखे गए है हालांकि यह नियम राज्य सरकार के 2 मई 2019 के आदेश के बाद के प्रमाण पत्रों के लिए ही लागू होंगे।

ग्रुप A की सेवाओं की लिस्ट एवं 2 मई 2019 के पत्र को देखने के लिए इस लिंक पर जाए।
                     
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इसके अलावा 40 वर्ष के बाद यदि को ग्रुप A की सेवाओं में चयनित होता है या पदोन्नति से इस ग्रुप में आता है तो उस पर यह नियम लागू नही होंगे एवं वह नॉन क्रिमिलियर ही रहेगा



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